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गुरुग्राम हिट एंड रन केस में बड़ी कार्रवाई, राजस्थान से गिरफ्तार कल्याण बैंसला! हत्या की कोशिश की धारा भी लगी

गुरुग्राम हिट एंड रन मामले के आरोपी कल्याण बैंसला को राजस्थान से गिरफ्तार किया गया है। CCTV और वीडियो फुटेज की जांच के बाद पुलिस ने केस में BNS की धारा 109 यानी हत्या के प्रयास का आरोप भी जोड़ा है।

गुरुग्राम हिट एंड रन केस में बड़ी कार्रवाई, राजस्थान से गिरफ्तार कल्याण बैंसला! हत्या की कोशिश की धारा भी लगी

Kalyan Bainsla Gurugram hit-and-run

Published by: cloud_hindi
  • Posted:September 15, 2026 6:54 am
  • Update:September 15, 2026 6:54 am
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गुरुग्राम के चर्चित हिट एंड रन मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। महिला बाइक सवार को कार से टक्कर मारने के आरोपी कल्याण बैंसला को राजस्थान से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने उसे राजस्थान के दौसा इलाके से पकड़ा।

दौसा में पुलिस के हाथ लगा आरोपी

यह घटना रविवार को गुरुग्राम की Golf Course Road पर हुई थी। एक सफेद Maruti Suzuki Ciaz कार ने अचानक दिशा बदली और एक महिला बाइक सवार को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद महिला बाइक से गिरकर सड़क पर जा गिरी।

महिला बाइक सवार सोशल मीडिया पर ‘Sia’ के नाम से जानी जाती हैं। वह Aprilia RS 457 स्पोर्ट्स बाइक चला रही थीं। घटना का वीडियो सामने आने के बाद यह मामला तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

CCTV के बाद बदली पुलिस की कार्रवाई

शुरुआत में गुरुग्राम पुलिस ने इस मामले में BNS की धारा 125 और 281 के तहत FIR दर्ज की थी। उस समय FIR में आरोपी का नाम नहीं लिखा गया था। पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर खुद संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया था।

लेकिन बाद में पुलिस ने CCTV और दूसरे वीडियो फुटेज का विस्तृत विश्लेषण किया। जांच के बाद मामले में BNS की धारा 109 जोड़ दी गई। यह धारा हत्या के प्रयास से संबंधित है और इसमें 10 साल तक की सजा का प्रावधान हो सकता है।

पुलिस के अनुसार, CCTV फुटेज से घटना की परिस्थितियों को समझने में महत्वपूर्ण मदद मिली। इसके बाद आरोपी के खिलाफ मामला और गंभीर किया गया।

इससे पहले कल्याण बैंसला ने दावा किया था कि टक्कर जानबूझकर नहीं मारी गई थी। उसका कहना था कि U-turn के पास कार का नियंत्रण बिगड़ गया और इसी वजह से बाइक से टक्कर हुई।

आरोपी की सफाई और पीड़िता के आरोप

कल्याण बैंसला ने मीडिया से बातचीत में दावा किया था कि दुर्घटना के बाद वह इसलिए वहां नहीं रुका क्योंकि उसे बाइक सवारों के समूह से हमले का डर था। उसने कहा था कि कार में उसके परिवार के लोग भी मौजूद थे।

हालांकि, Sia ने आरोपी की इस दलील को खारिज किया है। उनका कहना है कि कार उन्हें फॉलो कर रही थी और बाद में उनकी बाइक को टक्कर मारी गई।

Sia ने यह भी सवाल उठाया कि अगर यह सिर्फ एक दुर्घटना थी, तो आरोपी ने कार रोककर उनकी मदद क्यों नहीं की। उनके मुताबिक, घटना बेहद खतरनाक थी और कुछ सेकंड का अंतर गंभीर चोट या मौत का कारण बन सकता था।

पुलिस अब कल्याण बैंसला से पूछताछ करेगी। जांच में यह भी सामने आया है कि घटना में इस्तेमाल की गई Ciaz एक Army personnel के नाम पर registered थी और बैंसला ने उसे उधार लिया था।

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