भारत ने सिंधु जल संधि पर हेग के Permanent Court of Arbitration के फैसले को खारिज करते हुए कहा है कि तथाकथित Court of Arbitration का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है और भारत के संप्रभु फैसलों पर उसके आदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
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