30-day recharge plans
प्रीपेड मोबाइल यूजर्स के लिए रिचार्ज व्यवस्था में बदलाव किया गया है। अब टेलीकॉम कंपनियों को 30 दिन की वैधता वाले रिचार्ज विकल्प उपलब्ध कराने होंगे।
राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने इस बदलाव का स्वागत किया है। उनके मुताबिक, इससे प्रीपेड ग्राहकों को अपनी जरूरत के हिसाब से रिचार्ज चुनने में ज्यादा सुविधा मिलेगी।
खास तौर पर उन ग्राहकों के लिए विकल्प बढ़ेंगे, जो मोबाइल फोन का इस्तेमाल मुख्य रूप से कॉल और SMS के लिए करते हैं।
28 दिन की वैधता वाले रिचार्ज प्लान के कारण पूरे साल मोबाइल सेवा जारी रखने के लिए ग्राहकों को प्रभावी तौर पर 13 बार रिचार्ज करना पड़ सकता था।
अब 30 दिन की वैधता वाला विकल्प मिलने से साल में 12 रिचार्ज का चक्र संभव होगा। राघव चड्ढा ने कहा कि उन्होंने 11 मार्च को संसद में इस मुद्दे को उठाया था और उपभोक्ताओं के लिए ज्यादा विकल्प तथा किफायती प्लान की मांग की थी।
यह बदलाव Telecom Consumer Protection (Thirteenth Amendment) Regulations, 2026 के तहत किया गया है।
नए नियमों के तहत उन ग्राहकों के लिए Voice और SMS-only प्लान उपलब्ध कराने का प्रावधान है, जिन्हें मोबाइल डेटा की जरूरत नहीं है।
TRAI के संशोधित नियमों के अनुसार, टेलीकॉम कंपनियों को 30 दिन और उससे कम अवधि वाले संबंधित प्लान के लिए Voice और SMS-only Special Tariff Voucher उपलब्ध कराने होंगे।
इसके अलावा, ऐसा विकल्प भी रखा जाएगा जिसे हर महीने उसी तारीख को रिन्यू किया जा सके। अगर किसी महीने वह तारीख मौजूद नहीं है, तो रिन्यूअल महीने के आखिरी दिन किया जा सकेगा।
नए नियमों का उद्देश्य प्रीपेड ग्राहकों को उनकी जरूरत के अनुसार ज्यादा विकल्प देना है। खासकर ऐसे ग्राहकों को इससे फायदा हो सकता है, जिन्हें मोबाइल डेटा की जरूरत बहुत कम या बिल्कुल नहीं है।